नाबालिग के नाम से भड़काऊ पोस्ट पर NHRC सख्त, परिजनों की जवाबदेही पर उठे सवाल
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (06 September 2026): दिल्ली में सोशल मीडिया पर एक नाबालिग लड़की के प्रोफाइल से कथित तौर पर सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री प्रसारित होने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की कई पोस्ट और वीडियो उनके संज्ञान में आए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस 14 वर्षीय लड़की के नाम से यह सामग्री प्रसारित होने की बात कही जा रही है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट कथित तौर पर उस समय सार्वजनिक कर दिया गया था, जब उसकी उम्र महज 11 साल थी। इस मामले ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रियंक कानूनगो ने सवाल उठाया कि आखिर 11 साल की बच्ची के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट कैसे बनाया और संचालित किया गया तथा प्लेटफॉर्म ने उम्र से जुड़ी अपनी नीतियों और सुरक्षा व्यवस्था के तहत इसकी जांच क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय होना जरूरी है। खासकर तब, जब किसी बच्चे की पहचान का इस्तेमाल ऐसी सामग्री फैलाने के लिए किया जाए जिससे धार्मिक या सामुदायिक तनाव बढ़ने की आशंका हो। आयोग इस पूरे मामले को नाबालिग की सुरक्षा और उसके अधिकारों के नजरिए से भी देख रहा है।
NHRC सदस्य ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की की पहचान का इस्तेमाल कर उसके नाम से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहा है, तो यह कानूनन गंभीर मामला हो सकता है। उनके मुताबिक, ऐसा करने वाला व्यक्ति अगर बच्ची का रिश्तेदार या कानूनी अभिभावक भी हो, तब भी नाबालिग की पहचान का दुरुपयोग और उसका कथित शोषण स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इस तरह की गतिविधियों को रोकने और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच करने की बात कही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट और पोस्ट को वास्तव में कौन संचालित कर रहा था।
कानूनगो ने कहा कि नाबालिग की पहचान का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल और उसके नाम से सामग्री प्रसारित करना Juvenile Justice Act की धारा 75 के तहत अपराध के दायरे में आ सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि मामले में किसी रिश्तेदार, अभिभावक या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर बच्चों के डिजिटल अधिकारों, सोशल मीडिया पर उम्र सत्यापन और नाबालिगों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बहस तेज कर दी है।
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