OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र की रोक की मांग ठुकराई
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (02 September 2026): सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में क्रीमी लेयर के निर्धारण से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने केंद्र की स्पष्टीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले आदेश के अमल पर रोक लगाने से इनकार किया। अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 17 सितंबर 2026 तक का समय दिया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने के लिए केवल माता-पिता की आय या वेतन को आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत के मुताबिक माता-पिता का पद, सामाजिक स्थिति और नौकरी की श्रेणी जैसे अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा। इस व्यवस्था के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र, बैंक और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को सिर्फ अधिक वेतन के आधार पर आरक्षण के लाभ से बाहर नहीं किया जा सकता।
केंद्र सरकार ने इस फैसले के क्रियान्वयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण याचिका दायर की थी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि फैसले का असर संघ लोक सेवा आयोग की 2025 की भर्ती प्रक्रिया पर पड़ सकता है। उनके मुताबिक यूपीएससी की ओर से अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया पुराने नियमों के आधार पर अंतिम चरण में थी। फैसले को पिछली तारीख से लागू करने पर मेरिट सूची, कैडर आवंटन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका जताई गई।
केंद्र ने यह भी दलील दी कि इस फैसले का असर केवल केंद्र सरकार की भर्तियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही नियुक्तियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले की प्रक्रियाओं पर भी पड़ सकता है। सरकार ने इन्हीं व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए पिछले आदेश पर रोक या अंतरिम राहत की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया और सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर 2026 को होगी। उस दिन अदालत केंद्र की स्पष्टीकरण याचिका और अन्य पक्षों की दलीलों पर आगे विचार करेगी। फिलहाल पिछले आदेश पर रोक नहीं लगने से ओबीसी क्रीमी लेयर के निर्धारण से जुड़ी व्यवस्था प्रभावी बनी हुई है। केंद्र सरकार की याचिका पर अंतिम रुख सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं पर इसके व्यावहारिक प्रभाव को लेकर अदालत क्या दिशा-निर्देश देती है।
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