दिल्ली SIR के बाद वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव, 47.75 लाख नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (30 August 2026): दिल्ली में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद बड़ा बदलाव सामने आया है। निर्वाचन आयोग की ओर से 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें मौजूदा मतदाता सूची की तुलना में करीब 47.75 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल नहीं होंगे। हालांकि, ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का नाम स्थायी रूप से काट दिया गया है। संबंधित मतदाताओं को अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा।
SIR के दौरान दिल्ली में घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया गया। राजधानी में कुल करीब 1.45 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन इनमें से लगभग 97.5 लाख मतदाताओं के फॉर्म ही डिजिटल रूप से दर्ज हो पाए। बाकी करीब 47.75 लाख मतदाताओं के फॉर्म जमा या डिजिटल नहीं होने के कारण उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया में ASDDOF यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट, अन्य और विदेशी जैसी श्रेणियों में रखा गया है। अधिकारियों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इनमें से कितने नाम वास्तव में मतदाता सूची से हटाए जाने योग्य हैं।
ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने के पीछे कई संभावित कारण बताए गए हैं। इनमें मतदाता का अपने दर्ज पते पर नहीं रहना, एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में नाम होना, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले जाना, विदेश में बस जाना या नागरिकता और निवास से जुड़े पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना शामिल है। ऐसे मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने दावा और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान रखा है। 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 के बीच पात्र लोग फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराने का दावा कर सकेंगे।
नाम जोड़ने के लिए आवेदन ऑनलाइन राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल या Voter Helpline App के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा मतदाता अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या निर्वाचन कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन भी दे सकते हैं। आवेदन के साथ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और उम्र व पते से जुड़े दस्तावेज देने होंगे। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं-12वीं की मार्कशीट जैसे दस्तावेज उम्र के प्रमाण के तौर पर और बिजली-पानी-गैस बिल, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, रेंट एग्रीमेंट या संपत्ति के कागजात पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
आवेदन मिलने के बाद BLO दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करेंगे। सत्यापन में पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम 4 नवंबर 2026 को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में जोड़े जा सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों का नाम 31 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची में नहीं मिलता, उन्हें घबराने के बजाय निर्धारित अवधि में दावा दाखिल करना होगा। मतदाता सूची से जुड़े किसी भी सवाल या सहायता के लिए निर्वाचन आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
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