RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक, मुंबई के वित्तीय लेन-देन पर लगाई रोक

टेन न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई (14 फरवरी 2025): रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर सख्त निर्देश जारी करते हुए उसकी सभी वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि 13 फरवरी 2025 के बाद से बैंक किसी भी वित्तीय लेन-देन, ऋण देने, निवेश करने या नई जमा स्वीकार करने जैसी गतिविधियों को बिना RBI की पूर्व स्वीकृति के अंजाम नहीं दे सकेगा। यह निर्णय बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया गया है।

आरबीआई के आदेश के अनुसार, बैंक नए कर्ज नहीं दे सकेगा, न ही कोई नया निवेश कर सकेगा। साथ ही, बैंक अपनी किसी भी संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या किसी अन्य प्रकार से उपयोग करने में भी असमर्थ होगा, जब तक कि रिजर्व बैंक से विशेष अनुमति प्राप्त न कर ले। आरबीआई के निर्देशों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

आरबीआई ने कहा है कि यह निर्देश बैंक के वित्तीय संकट और उसकी कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। इससे पहले भी कई सहकारी बैंकों पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकें। इस दौरान बैंक पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उसकी गतिविधियों की लगातार समीक्षा की जाएगी।

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर लगी यह रोक बैंक ग्राहकों और निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकती है। हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक के पुनर्गठन या अन्य आवश्यक सुधारों के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैंक को किसी भी वित्तीय गतिविधि को करने के लिए आरबीआई से लिखित अनुमति लेनी होगी।।


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