दिल्ली रेस क्लब को हाई कोर्ट से झटका, 15 दिन में परिसर खाली करने का आदेश
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (26 August 2026): नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित दिल्ली रेस क्लब को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने क्लब प्रबंधन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जमीन के अधिग्रहण और परिसर खाली करने के प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद क्लब प्रबंधन के सामने अब 15 दिनों के भीतर परिसर खाली कर संबंधित विभाग को जमीन सौंपने की चुनौती है। आदेश के सामने आने के बाद क्लब से जुड़े सदस्यों और कर्मचारियों के बीच हलचल बढ़ गई है।
रेस क्लब की जमीन के स्वामित्व और उसके इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रशासन की ओर से जमीन को अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद क्लब प्रबंधन ने न्यायालय का रुख किया था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई को नियमों के अनुरूप माना और क्लब की याचिका को स्वीकार नहीं किया। अदालत के इस फैसले से जमीन को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में फिलहाल प्रशासन की स्थिति मजबूत हुई है।
कोर्ट के निर्देश के मुताबिक क्लब प्रबंधन को 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करना होगा। इस दौरान क्लब को अपना सामान, घोड़े और अन्य संपत्तियां हटानी होंगी। तय समय सीमा में परिसर खाली नहीं किए जाने की स्थिति में प्रशासन आगे की कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में क्लब प्रबंधन के सामने सीमित समय में परिसर खाली करने की प्रक्रिया पूरी करने के साथ-साथ अपने भविष्य को लेकर फैसला लेने की चुनौती है।
इस बेशकीमती जमीन के भविष्य के इस्तेमाल को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रशासन की ओर से जमीन का इस्तेमाल सार्वजनिक जरूरतों और शहर के बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए किए जाने के संकेत दिए गए हैं। हालांकि, फिलहाल इसका अंतिम उपयोग क्या होगा, इस पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद क्लब प्रबंधन की अगली कानूनी रणनीति पर भी नजर रहेगी, जबकि सदस्य और कर्मचारी अब परिसर खाली करने के निर्देश के आगे की स्थिति को लेकर चिंतित हैं।
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