वंदे मातरम को मिला राष्ट्रगान जैसा कानूनी संरक्षण, राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी के बाद बना नया कानून

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (11 August 2026): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026’ को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है। नए कानून के तहत देश के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को भी राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान वैधानिक और कानूनी संरक्षण दिया गया है। सरकार के मुताबिक, यह कदम राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और उनकी गरिमा बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नए कानून में राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालना, रुकावट पैदा करना या उसका अपमान करना अब दंडनीय अपराध होगा। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। वहीं, अगर कोई व्यक्ति दोबारा ऐसा अपराध करता है तो उसके लिए कम से कम एक साल की अनिवार्य कैद का प्रावधान किया गया है।

इससे पहले 1971 के मूल कानून के तहत राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को कानूनी संरक्षण हासिल था, लेकिन राष्ट्रीय गीत को उसी स्तर की स्पष्ट वैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। संशोधन के बाद अब वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून के दायरे में लाया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत की गरिमा बनाए रखना और सार्वजनिक रूप से इसके अपमान या जानबूझकर व्यवधान की घटनाओं पर कानूनी कार्रवाई का आधार मजबूत करना है।

सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण मिलने से राष्ट्रीय गीत की संवैधानिक और सार्वजनिक गरिमा को लेकर कानून और अधिक स्पष्ट हो गया है।


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