New Delhi News (20 July 2026): सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने उस सिंगल जज के आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी है, जिसमें सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। सोमवार को दायर अपील में गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि उनके पति को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का पूरा अधिकार है और उन्हें यह विकल्प देने से इनकार करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मामले में जल्द सुनवाई के लिए हाई कोर्ट से अर्जेंट लिस्टिंग की मांग भी की गई है।
अपील में कहा गया है कि सिंगल जज का आदेश न केवल सोनम वांगचुक बल्कि उनके परिवार को भी इलाज और अस्पताल चुनने के अधिकार से वंचित करता है। याचिका के अनुसार, यह फैसला ‘इन्फॉर्म्ड कंसेंट’ यानी पूरी जानकारी के साथ मरीज की सहमति के सिद्धांत की अनदेखी करता है। साथ ही इसमें यह भी दलील दी गई है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को शारीरिक स्वायत्तता और अपनी चिकित्सा संबंधी फैसले लेने का अधिकार प्राप्त है, जिसे इस मामले में नजरअंदाज किया गया है।
डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने अपनी अपील में यह भी कहा है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ न तो कोई गिरफ्तारी आदेश है और न ही उन्हें किसी कानूनी हिरासत में रखा गया है। इसके बावजूद उन्हें सरकारी अस्पताल में ही रहने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो कानून के अनुरूप नहीं है। याचिका में दावा किया गया है कि सफदरजंग अस्पताल में उनका लगातार रखा जाना संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों, जिसमें शांतिपूर्ण विरोध जारी रखने का अधिकार भी शामिल है, का हनन करता है।
सोनम वांगचुक की कानूनी टीम ने बताया है कि उनके वरिष्ठ वकील सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष मामले का उल्लेख करेंगे और जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। अपील में मरीजों की स्वायत्तता और ‘इन्फॉर्म्ड कंसेंट’ से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी हवाला दिया गया है। अब इस मामले में हाई कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका असर न केवल सोनम वांगचुक के उपचार से जुड़े अधिकारों पर बल्कि मरीजों की चिकित्सा संबंधी स्वतंत्रता के व्यापक सवाल पर भी पड़ सकता है।
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