मालवीय नगर चुनाव विवाद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सोमनाथ भारती की याचिका मंजूर

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (17 July 2026): दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मालवीय नगर सीट से मिली हार को चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने पर सहमति जताई है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष मामला पेश हुआ, जहां अदालत ने कहा कि वह अपील स्वीकार करते हुए मामले की विस्तार से सुनवाई करेगी। यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के 17 जनवरी के उस फैसले को चुनौती देती है, जिसमें भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को बरकरार रखा गया था।

2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सतीश उपाध्याय ने मालवीय नगर सीट से सोमनाथ भारती को करीब 2,100 वोटों के अंतर से हराया था। इस जीत के साथ भारती का वर्ष 2013 से लगातार चला आ रहा जीत का सिलसिला टूट गया। चुनाव परिणाम के बाद भारती ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव याचिका दायर कर चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए थे।

याचिका में सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि सतीश उपाध्याय ने नामांकन के दौरान अपने खिलाफ लंबित आपराधिक शिकायत या एफआईआर की जानकारी का खुलासा नहीं किया, जबकि चुनाव कानून के तहत ऐसा करना अनिवार्य है। उनका दावा है कि इस कथित जानकारी को छिपाने से चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ और नामांकन की वैधता पर सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल किया गया, मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई और कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र कुमार कोचर के साथ मिलकर उनके खिलाफ रणनीतिक प्रचार अभियान चलाया गया।

वहीं, भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब शीर्ष अदालत के मामले की सुनवाई के लिए सहमत होने के बाद इस चुनावी विवाद पर कानूनी लड़ाई का अगला चरण शुरू होगा।


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