खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को जमानत, पटना कोर्ट से मिली बड़ी राहत

टेन न्यूज़ नेटवर्क

Patna News (13 July 2026): पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में खान सर उर्फ फैसल खान को बड़ी कानूनी राहत मिली है। सोमवार को पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इसी मामले में गिरफ्तार उनके दोनों बॉडीगार्ड को भी अदालत ने जमानत दे दी। इससे पहले 10 जुलाई को जिला जज की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई टाल दी गई थी और आदेश 13 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा गया था।

जिला जज रूपेश देव की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के इस आदेश के साथ ही लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में खान सर को राहत मिल गई। वहीं, उनके दोनों बॉडीगार्ड, जो अब तक बेऊर जेल में बंद थे, उन्हें भी जमानत मिलने का रास्ता साफ हो गया। अदालत के फैसले के बाद इस मामले ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली हैं।

यह पूरा विवाद जून 2026 में उस समय शुरू हुआ था, जब खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर देर रात हमला और फायरिंग की घटना सामने आई थी। खान सर की टीम ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर पर हमला किया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच के दौरान मामला रौशन आनंद से जुड़ा और पुलिस ने खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया था कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। हालांकि, मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी भी जारी है।

फैसला आने के बाद खान सर के वकील अरविंद कुमार ने कहा कि सभी लोगों का बिल हो चुका है। खान सर को पहले अग्रिम जमानत दी गई थी लेकिन अब रेगुलर जमानत मिल गई है। उन्होंने बताया कि खान सर सहित कुल 6 लोगों की न्यायालय ने जमानत याचिका का मंजूर कर दी है।

घटना के बाद कई वीडियो और अन्य साक्ष्य सामने आने पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया था। इस मामले में रौशन आनंद को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी दौरान उनके भाई की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसने इस विवाद को और अधिक चर्चित बना दिया। अब अदालत से जमानत मिलने के बाद खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को तत्काल कानूनी राहत मिली है, जबकि मामले की आगे की सुनवाई और ट्रायल न्यायालय में जारी रहेगा।


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