कोर्ट में हंगामा करने वाले याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, याचिका खारिज
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (11/07/2026): सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अनुशासनहीन व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल उसके खिलाफ अलग से कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का आचरण न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं था और इसकी कड़ी आलोचना की जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कानूनी तथ्यों पर बहस करने के बजाय असंगत और अनुचित टिप्पणियां कीं। अदालत ने माना कि इस तरह का व्यवहार न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करता है और अदालत की मर्यादा के विपरीत है।
पीठ ने यह भी कहा कि मामले के तथ्यों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं बनता। इसी वजह से याचिका को निरस्त कर दिया गया। साथ ही न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ अलग से कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया।
गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में उस समय हंगामे जैसी स्थिति बन गई थी, जब याचिकाकर्ता ने अपनी बात रखने के दौरान अदालत को निर्देश देने की कोशिश की और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई। इस घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि न्यायालय की कार्यवाही के दौरान सभी पक्षों को संयम, शालीनता और न्यायिक मर्यादा का पालन करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्यायालय की गरिमा बनाए रखने और न्यायिक प्रक्रिया में अनुशासन की आवश्यकता को दोहराने वाले महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है।।
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