New Delhi News (28 June 2026): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी कोचिंग संस्थानों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए एक महीने की अंतिम समय-सीमा दी है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिन कोचिंग सेंटरों के पास फायर ऑडिट, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास और भवन सुरक्षा से जुड़े सभी आवश्यक इंतजाम नहीं होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा नियमों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट की समिति की सिफारिशों के आधार पर कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से अपील की कि यदि किसी कोचिंग संस्थान में सुरक्षा व्यवस्था अधूरी या संदिग्ध दिखाई दे तो उसकी जानकारी तुरंत सरकार को ईमेल, फोन या संदेश के माध्यम से दें। सरकार ऐसे मामलों पर तत्काल कार्रवाई करेगी ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके।
दिल्ली सरकार का यह सख्त रुख हाल ही में लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद सामने आया है। इस हादसे में कोचिंग सेंटर में मौजूद कई छात्र आग की चपेट में आ गए थे, जिसमें 15 छात्रों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस दर्दनाक घटना ने देशभर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद विभिन्न राज्यों में सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू हो गई है।
इस घटना ने दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित भंडारी हाउस में 15 जून 2023 को लगी आग की याद भी ताजा कर दी है। उस समय संस्कृति आईएएस कोचिंग सेंटर की चार मंजिला इमारत में 200 से अधिक छात्र मौजूद थे। आग लगने के बाद कई छात्रों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला गया था। हालांकि उस हादसे में कोई जान नहीं गई थी, लेकिन कई छात्र घायल हुए थे और धुएं के कारण कई की तबीयत बिगड़ गई थी। इस घटना के बाद भी सुरक्षा मानकों को लेकर कई निर्देश जारी किए गए थे।
अब लखनऊ हादसे के बाद दिल्ली सरकार और एमसीडी एक बार फिर राजधानी के सभी कोचिंग संस्थानों का व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू करने जा रहे हैं। फायर ऑडिट, भवन की संरचनात्मक मजबूती, आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच की जाएगी। जिन संस्थानों में नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, उन्हें सील करने समेत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और सभी कोचिंग संस्थानों को निर्धारित समय के भीतर सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करना होगा।
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