दिल्ली के 923 कोचिंग सेंटरों की होगी जांच, एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (25 June 2026): दिल्ली में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में संचालित करीब 923 से 924 कोचिंग सेंटरों का व्यापक फायर ऑडिट और सुरक्षा निरीक्षण कराया जाएगा। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि अगले एक महीने के भीतर सभी कोचिंग सेंटरों की जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार की जाए। हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में कोचिंग संस्थानों से जुड़े हादसों के बाद सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई थीं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाने का निर्णय लिया है।

आशीष सूद के अनुसार कोचिंग सेंटरों के संचालन, सुरक्षा और नियमन को लेकर नियमों का एक स्पष्ट ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए गठित समिति की बैठक बुला ली गई है, जो गौबा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्ययोजना तैयार करेगी। सरकार का मानना है कि तेजी से बढ़ रहे कोचिंग उद्योग के लिए स्पष्ट नियम और जवाबदेही तय करना जरूरी हो गया है, ताकि छात्रों और अभिभावकों के हितों की बेहतर सुरक्षा की जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली नगर निगम को नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार ने नगर निगम के साथ-साथ फायर विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को भी इस अभियान में शामिल किया है। जांच के दौरान फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकालीन निकास मार्ग, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, लाइसेंस, अनुमति पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संस्थान में सुरक्षा मानकों के साथ समझौता न हो। सरकार का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री आशीष सूद ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं होगा। जिन कोचिंग संस्थानों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे या जो सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नहीं पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे संस्थानों को सील भी किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि सुरक्षा नियमों का पालन करना सभी संस्थानों की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए जांच के दौरान सामने आने वाली कमियों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी भी कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित कानून में फीस निर्धारण, संचालन व्यवस्था, पारदर्शिता, सुरक्षा मानक और छात्रों के अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया जा सकता है। आशीष सूद ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए एक मजबूत नियामक व्यवस्था की जरूरत है। उनका मानना है कि इससे न केवल कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही बढ़ेगी बल्कि छात्रों और अभिभावकों का भरोसा भी मजबूत होगा।


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