दिल्ली हाईकोर्ट से न्यूजक्लिक को बड़ी राहत, ईओडब्ल्यू और ईडी की कार्रवाई रद्द
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (11 June 2026): दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक और उसके संस्थापक Prabir Purkayastha को बड़ी कानूनी राहत देते हुए विदेश से मिले धन से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस Neena Bansal Krishna की एकल पीठ ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एफआईआर और उसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच को निरस्त कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में की गई कार्रवाई शक्तियों के दुरुपयोग की श्रेणी में आती है और इसे जारी रखना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।
मामले की पृष्ठभूमि में आरोप था कि प्रबीर पुरकायस्थ की कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अमेरिका स्थित वर्ल्डवाईड मीडिया होल्डिंग्स से करीब 9 करोड़ 59 लाख रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया था। ईओडब्ल्यू का दावा था कि यह निवेश लागू नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हुए हासिल किया गया, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई और बाद में ईडी ने भी धन शोधन से संबंधित जांच शुरू कर दी।
इस मामले में पहले भी अदालतों से प्रबीर पुरकायस्थ को राहत मिल चुकी थी। 7 जुलाई 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू के मामले में प्रबीर पुरकायस्थ और Pranjal Pandey को अंतरिम जमानत प्रदान की थी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया जारी रही, लेकिन अब हाईकोर्ट ने पूरे मामले की समीक्षा करते हुए एफआईआर और उससे जुड़ी प्रवर्तन कार्रवाई को ही रद्द कर दिया है, जिससे न्यूजक्लिक और उसके संस्थापक को बड़ी राहत मिली है।
इससे पहले 15 मई 2024 को Supreme Court of India ने भी प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी के समय उनके वकील को रिमांड से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए और न ही उन्हें गिरफ्तारी के लिखित कारण बताए गए, जो कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विधिक अधिकारों के संदर्भ में गंभीर चूक माना था।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को प्रबीर पुरकायस्थ और Amit Chakravarty को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों की कार्रवाई उस समय काफी चर्चा में रही थी और इसे लेकर देशभर में बहस छिड़ गई थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद इस पूरे मामले में नया कानूनी मोड़ आ गया है। अदालत द्वारा ईओडब्ल्यू की एफआईआर और ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई को निरस्त किए जाने से जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और शक्तियों के उपयोग पर भी व्यापक चर्चा तेज होने की संभावना है।
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