Patna News (08 June 2026): पटना में चर्चित फायरिंग और बवाल मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक Faisal Khan उर्फ खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। अदालत में दायर इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई निर्धारित की गई है। मामले को लेकर पूरे बिहार में चर्चा तेज है, क्योंकि संस्थान में हुई कथित फायरिंग और उसके बाद दर्ज प्राथमिकी में खान सर का नाम भी शामिल किया जा चुका है। ऐसे में अदालत का फैसला इस मामले की आगे की दिशा तय करने में अहम माना जा रहा है।
वहीं, इस प्रकरण में गिरफ्तार खान सर के दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने अदालत में यह दलील दी कि फायरिंग जानबूझकर की गई थी, इसलिए आरोपितों को राहत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने आरोपों को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की। अब अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि घटना के चार दिन बाद भी पुलिस खान सर तक नहीं पहुंच सकी है। उनके संभावित ठिकाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन पुलिस ने आधिकारिक रूप से कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इसी बीच शनिवार को पटना सिविल कोर्ट परिसर में उनके आत्मसमर्पण की चर्चाएं भी जोर पकड़ती रहीं, हालांकि उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि खान सर सरेंडर नहीं कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष अदालत के समक्ष रख रहे हैं।
मामले में गिरफ्तार दोनों सुरक्षा गार्डों के बयान ने खान सर की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पुलिस पूछताछ में गार्डों ने कथित तौर पर दावा किया कि उन्होंने खान सर के निर्देश पर दो-दो राउंड फायरिंग की थी। इसी बयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी में फैजल खान का नाम जोड़ते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया। हालांकि बचाव पक्ष का कहना है कि खान सर को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और जांच के दौरान सच्चाई सामने आ जाएगी।
कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर भी खान ग्लोबल स्टडीज पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में संस्थान और उससे जुड़े अस्पताल परिसर का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया, जिसमें कई खामियां सामने आने की बात कही गई। इसके बाद संबंधित प्रबंधन को सुधार के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। फायर विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 जून तक आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में खान सर और उनके संस्थान के सामने कानूनी तथा प्रशासनिक दोनों मोर्चों पर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।
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