बिहार के भाजपा विधायक को दिल्ली से लगा तगड़ा झटका

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (06 June 2026): दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहिबगंज से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक राजू कुमार सिंह को वर्ष 2018 के चर्चित न्यू ईयर पार्टी फायरिंग मामले में गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने फैसला सुनाने के साथ ही उन्हें तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया, जबकि उनकी पत्नी रेणु सिंह और सह-आरोपी राणा राजेश सिंह तथा रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मामले में सजा का अंतिम ऐलान 9 जून को किया जाएगा।

यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली के मंडी गांव स्थित रोज फार्म हाउस में आयोजित न्यू ईयर पार्टी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता विकास गुप्ता के अनुसार उनकी पत्नी अर्चना गुप्ता डीजे फ्लोर पर डांस कर रही थीं, तभी विधायक राजू कुमार सिंह और उनके सुरक्षा कर्मी हरि सिंह द्वारा कथित तौर पर हवाई फायरिंग की गई। कुछ देर बाद चली एक और गोली अर्चना के सिर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ीं और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया।

अर्चना गुप्ता का इलाज दिल्ली एम्स में चला, लेकिन 3 जनवरी 2019 को उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि सिर में गोली लगने से हुई गंभीर चोट उनकी मौत का कारण बनी। इसके बाद पुलिस ने मामले की धाराओं में संशोधन करते हुए जांच को आगे बढ़ाया और हत्या से जुड़े गंभीर पहलुओं के आधार पर कार्रवाई तेज की।

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से इस्तेमाल किए गए कारतूस बरामद किए और यह भी पाया कि मौके पर मौजूद खून के निशानों को साफ करने की कोशिश की गई थी। बाद में राजू कुमार सिंह और उनके चालक हरि सिंह को उत्तर प्रदेश के फाजिलनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जहां से उनके कब्जे से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। हालांकि बाद में चालक हरि सिंह की मृत्यु हो गई।

विशेष अदालत ने अक्टूबर 2023 में राजू कुमार सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-2) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत आरोप तय किए थे। अब विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा निर्धारण के लिए 9 जून की तारीख तय की है। इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस मामले को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।


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