Malviya Nagar Fire: आग लगने के बीच ही लाइसेंस नवीनीकरण की अर्जी कर रहा था होटल मालिक
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (05 June 2026): मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे बीएंडबी अग्निकांड की जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। जानकारी के अनुसार, जिस समय छह मंजिला इमारत में भीषण आग लगी हुई थी और बचाव अभियान चलाया जा रहा था, उसी दौरान होटल के पंजीकृत मालिक जय मिश्रा एमसीडी पोर्टल पर अपने प्रतिष्ठान के ‘टी एंड स्नैक्स स्टॉल (बिना सीटिंग)’ लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहे थे। बताया गया है कि आग सुबह करीब 8:30 बजे लगी, जबकि एमसीडी को लाइसेंस नवीनीकरण का आवेदन सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच प्राप्त हुआ।
जांच में यह भी सामने आया है कि फ्लोरिश स्टे के पास केवल ‘टी एंड स्नैक्स स्टॉल’ का लाइसेंस था, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर पूर्ण रूप से रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। यहां किचन, खाना बनाने की व्यवस्था और ग्राहकों के बैठने के लिए कई सीटें मौजूद थीं। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार आग की शुरुआत भी इसी ग्राउंड फ्लोर क्षेत्र से हुई थी। होटल का यह लाइसेंस लगभग दो महीने पहले समाप्त हो चुका था और इसका अंतिम नवीनीकरण 18 अप्रैल 2025 को किया गया था।
एमसीडी अधिकारियों के अनुसार जनवरी 2026 में गोवा अग्निकांड के बाद सभी हेल्थ ट्रेड लाइसेंसों की दस्तावेजी जांच और भौतिक निरीक्षण के निर्देश दिए गए थे। फ्लोरिश स्टे का मामला भी इसी प्रक्रिया के तहत समीक्षा में था। हालांकि संबंधित पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के सेवानिवृत्त होने और स्टाफ की कमी के कारण निरीक्षण प्रक्रिया लंबित रही। बाद में 19 मई को लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद इस लाइसेंस की समीक्षा की गई और 2 जून को बिना किसी उल्लंघन के मामला बंद कर दिया गया।
अधिकारियों का कहना है कि ‘टी एंड स्नैक्स’ श्रेणी के लाइसेंस बड़ी संख्या में जारी किए जाते हैं और यह एक इंस्टेंट लाइसेंस प्रणाली है, जिसमें हर आवेदन की गहन जांच नहीं हो पाती। फ्लोरिश स्टे को पहली बार यह लाइसेंस वर्ष 2023 में मिला था और इसके बाद हर साल इसका नवीनीकरण होता रहा। दक्षिणी क्षेत्र में जांच के लिए चिह्नित लगभग 700 इंस्टेंट लाइसेंसों में यह भी शामिल था, लेकिन निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट संचालन और सीटिंग व्यवस्था जैसी कथित अनियमितताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
जांच में यह भी सामने आया है कि दिल्ली की बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2007 के तहत इस संपत्ति को केवल छह कमरों के साथ आवासीय उपयोग की अनुमति दी गई थी, जबकि यहां करीब 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। इसके अलावा न तो भवन के पास फायर एनओसी थी और न ही स्वीकृत भवन योजना। अधिकारियों के अनुसार यह संपत्ति लाल डोरा क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण यह एमसीडी भवन उपनियमों के दायरे से भी बाहर आती है। अब अग्निकांड के बाद विभिन्न विभाग होटल संचालन, लाइसेंसिंग प्रक्रिया और संभावित प्रशासनिक लापरवाही की कई स्तरों पर जांच कर रहे हैं।
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