यूपीसीडा के सीईओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, उपभोक्ता आयोग के आदेश की अनदेखी पर एक्शन!
टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (30 जनवरी 2025): जिला उपभोक्ता आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मयूर माहेश्वरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आयोग ने यह आदेश उपभोक्ता आयोग के पूर्व के निर्देशों का अनुपालन न करने पर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी, जिसमें सीईओ को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली की पुष्पा आडवाणी ने वर्ष 2001 में यूपीसीडा से औद्योगिक क्षेत्र साइट-सी में भूखंड संख्या 77 का आवंटन प्राप्त किया था। लेकिन, किस्तों के भुगतान में देरी और अन्य कारणों से प्राधिकरण ने इस आवंटन को रद्द कर दिया। इस फैसले के खिलाफ आवंटी ने जिला उपभोक्ता फोरम में अपील दायर की। जिला उपभोक्ता फोरम ने 22 अक्टूबर 2003 को आवंटी के पक्ष में फैसला सुनाया और यूपीसीडा को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भूखंड को पुनः बहाल करने का आदेश दिया। इसके अलावा, प्राधिकरण पर 12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
यूपीसीडा ने इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील की, लेकिन 3 जुलाई 2019 को राज्य आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को सही ठहराया। इसके बावजूद, प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में पुनः अपील की।
अगस्त 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को बरकरार रखते हुए एक माह के भीतर भूखंड को पुनर्स्थापित करने और 12,000 रुपये जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए। लेकिन, आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, जिससे शिकायतकर्ता को जनवरी 2024 में जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा फिर से खटखटाना पड़ा।
शिकायतकर्ता की अपील पर जिला उपभोक्ता आयोग ने यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी को 28 फरवरी से पहले आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही, 50,000 रुपये के निजी बेल बॉन्ड पर जमानत भरने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिया है कि वे सीईओ को आयोग के समक्ष पेश कराएं।
अगर सीईओ तय समय पर आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी, जिसमें आयोग प्राधिकरण द्वारा आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करेगा।।
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