गौतमबुद्ध नगर अदालत में बार-बार हड़ताल पर SC सख्त, कार्रवाई के निर्देश

टेन न्यूज नेटवर्क

Greater Noida News (01/05/2026): गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत में वकीलों द्वारा लगातार हड़तालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक कार्यों में बाधा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और नियमों की अवहेलना करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जिला बार एसोसिएशन द्वारा बार-बार कामकाज ठप करने के प्रस्ताव पारित करना न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। यह टिप्पणी वीरेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई।

पीठ ने विशेष रूप से इस बात पर नाराजगी जताई कि दिसंबर 2024 में दिए गए अपने स्पष्ट आदेश के बावजूद, जिसमें जिला बार एसोसिएशनों को हड़ताल और न्यायिक कार्य बाधित करने से रोका गया था, गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन ने उस आदेश की अनदेखी जारी रखी। अदालत ने यह भी कहा कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा बार-बार निर्देशों की अवहेलना चिंताजनक है।

सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निर्देशित किया कि वे उन सभी तारीखों का विस्तृत ब्योरा तैयार कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजें, जिन दिनों वकीलों ने काम से दूरी बनाई। अदालत ने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

साथ ही, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पहले से गठित तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया गया है कि वह प्राप्त रिपोर्ट का तत्काल परीक्षण करे और दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में देरी न करने की भी हिदायत दी है। अदालत ने अपने रुख में यह भी स्पष्ट किया कि, न्यायिक कार्यों में व्यवधान आम जनता के अधिकारों का उल्लंघन है और ऐसी गतिविधियों को किसी भी स्तर पर बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख को न्याय व्यवस्था की मजबूती और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।


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