New Delhi News (01 May 2026): कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ दर्ज मामला प्रथम दृष्टया राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम प्रतीत होता है। यह फैसला शुक्रवार, 1 मई 2026 को आया, जिसमें कोर्ट ने माना कि मौजूदा परिस्थितियों में खेड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना आवश्यक नहीं है।
यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइंया से जुड़ा है, जिन्होंने पवन खेड़ा पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत में कहा गया था कि खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके खिलाफ फर्जी पासपोर्ट और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज पेश किए। इसी आधार पर गुवाहाटी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई।
इससे पहले पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ सार्वजनिक बयानों के आधार पर उन्हें अपमानित करने और हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है।
मामले की सुनवाई जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की बेंच ने की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित लगते हैं और इन्हें जांच के दौरान परखा जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को जांच में सहयोग करना होगा, देश से बाहर जाने से पहले सूचना देनी होगी और किसी भी प्रकार से सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिमंत बिस्वा सरमा के बयानों को भी रिकॉर्ड में लिया और कहा कि ये बयान मामले की प्रकृति को समझने में महत्वपूर्ण हैं। साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई, जिसमें बीएनएस की धारा 339 का हवाला दिया गया था, जबकि एफआईआर में इस धारा का उल्लेख ही नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में केवल सरकारी वकील के बयानों के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।
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