New Delhi News (29 April 2026): दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान नया मोड़ सामने आया, जब अदालत में जरूरी दस्तावेज और जवाब दाखिल न होने के कारण कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। इस बीच अदालत ने सभी पक्षों को एक और मौका देते हुए अगली सुनवाई सोमवार दोपहर 2:30 बजे तय कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना पूर्ण रिकॉर्ड के मामले पर प्रभावी सुनवाई संभव नहीं है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसके चलते मामले को स्थगित करना पड़ा। अदालत ने निर्देश दिया कि रिकॉर्ड विशेष प्रक्रिया के तहत मंगाया जाए, ताकि अगली तारीख पर सुनवाई सुचारू रूप से हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड के अभाव में केस की गहराई से जांच और बहस संभव नहीं है।
इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की ओर से अदालत का बहिष्कार किए जाने से मामला और भी चर्चाओं में आ गया है। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही, इसलिए उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों और सत्याग्रह की भावना के तहत कोर्ट में पेश न होने का निर्णय लिया है।
अदालत ने उन सभी पक्षों को अंतिम मौका दिया है, जिन्होंने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। निर्देश दिया गया है कि शनिवार तक सभी जरूरी जवाब और दस्तावेज जमा कर दिए जाएं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत अन्य वकील भी कोर्ट में मौजूद रहे। अब सोमवार की सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है।
गौरतलब है कि इस मामले में पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी 2026 को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद CBI ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिस पर फिलहाल सुनवाई जारी है। अब अगली तारीख पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां इस हाई-प्रोफाइल मामले में आगे की दिशा तय होगी।
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