‘कांतारा’ मिमिक्री केस: कर्नाटक हाई कोर्ट ने की रणवीर सिंह माफी मंजूर, फिर मंदिर क्यों भेजा?

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (27/04/2026): कर्नाटक हाई कोर्ट ने फिल्म कांतारा से जुड़े मिमिक्री विवाद मामले में अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को राहत देते हुए उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने दायर किए गए हलफनामे पर विचार करते हुए मौखिक रूप से संकेत दिया कि इस मामले को समाप्त किया जा सकता है।

रणवीर सिंह ने 25 अप्रैल को अदालत में एफिडेविट दाखिल कर विवाद को लेकर बिना शर्त माफी मांगी थी। इसी के आधार पर कोर्ट ने आगे की कार्रवाई को सीमित करने की बात कही। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने रणवीर सिंह को निर्देश दिया कि वे अगले चार हफ्तों के भीतर मैसूर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर जाकर माफी मांगें। हालांकि, अभिनेता की ओर से अभी तक मंदिर जाने की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

यह मामला उस एफआईआर से जुड़ा है, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 56वें संस्करण के दौरान गोवा में दर्ज की गई थी। आरोप था कि रणवीर सिंह ने ‘कांतारा: चैप्टर 1’ के एक किरदार की मिमिक्री करते हुए धार्मिक भावनाओं को आहत किया। रणवीर सिंह ने इस एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने पहले भी अदालत को आश्वस्त किया था कि वे शिकायतकर्ता के साथ मिलकर माफी के हलफनामे की भाषा पर काम करेंगे।


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