National News (23/04/2026): Reserve Bank of India (RBI) ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने के लिए ऑटो डेबिट से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव किए हैं। ये नए नियम 22 अप्रैल 2026 से देशभर में लागू कर दिए गए हैं।
इसके तहत नया ई-मैंडेट फ्रेमवर्क लागू किया गया है, जो बार-बार होने वाले ऑनलाइन भुगतानों को नियंत्रित और सुरक्षित करने पर केंद्रित है।
नए नियमों के अनुसार, अब किसी भी ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन में ₹15,000 तक की राशि पर OTP या किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। यानी अगर आपका भुगतान इस तय सीमा के भीतर है, तो वह स्वतः आपके खाते से कट जाएगा।
हालांकि, ₹15,000 से अधिक के किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त सत्यापन अनिवार्य होगा। इसके लिए ग्राहक को OTP या पिन के माध्यम से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) पूरा करना होगा। यह प्रक्रिया बड़े भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है।
ई-मैंडेट को सक्रिय करने के लिए भी एक बार AFA करना जरूरी होगा। यानी ग्राहक को पहली बार रजिस्ट्रेशन के समय OTP या पिन के जरिए अनुमति देनी होगी। इसके बाद तय सीमा के भीतर के भुगतान स्वतः होते रहेंगे।
RBI ने कुछ विशेष श्रेणियों के भुगतानों के लिए अतिरिक्त राहत भी दी है। बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड निवेश और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान जैसे आवश्यक ट्रांजैक्शंस के लिए प्रति लेनदेन सीमा ₹1 लाख तक निर्धारित की गई है। इन मामलों में भी तय सीमा तक ऑटो डेबिट की सुविधा दी गई है।
इसके अलावा, नए फ्रेमवर्क के तहत हर ई-मैंडेट में उसकी समय-सीमा (टाइमलाइन) स्पष्ट रूप से तय करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे ग्राहक को यह पता रहेगा कि भुगतान कितने समय तक और किस अंतराल पर कटेगा।
ग्राहकों को यह भी सुविधा दी गई है कि वे किसी भी समय अपने ई-मैंडेट को संशोधित या रद्द कर सकते हैं। इससे यूजर्स को अपने ऑटो-डेबिट पेमेंट्स पर पूरा नियंत्रण मिलेगा।
RBI के ये नए नियम 22 अप्रैल 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। इनका उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है, साथ ही ऑटो डेबिट सिस्टम में अनावश्यक जोखिम को कम करना भी है।
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