Delhi में ‘No PUC, No Fuel’ लागू: बिना वैध सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (23/04/2026): राजधानी Delhi में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए “No PUC, No Fuel” नियम लागू कर दिया है। अब किसी भी वाहन को पेट्रोल पंप पर बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के ईंधन नहीं दिया जाएगा।

दिल्ली मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बुधवार को अपने एक्स अकाउंट से जानकारी साझा कर स्पष्ट निर्देश जारी किए कि Delhi के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के ईंधन नहीं दिया जाएगा।

सरकार के निर्देशों के अनुसार, यह नियम पेट्रोल, डीजल के साथ-साथ CNG और LPG जैसे सभी ईंधनों पर लागू होगा। पेट्रोल पंप संचालकों और संबंधित एजेंसियों को सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि वे केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराएं जिनके पास वैध PUC प्रमाणपत्र हो।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत वाहन के पंजीकरण के एक वर्ष बाद PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। ऐसे में अब बिना वैध सर्टिफिकेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल पंप से वापस लौटना पड़ सकता है।

सरकार ने सभी संबंधित विभागों को इस नियम के सख्त पालन और निगरानी के निर्देश दिए हैं, ताकि राजधानी में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। कई पेट्रोल पंपों पर इस नियम का असर भी दिखाई देने लगा है, जहां बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन देने से मना किया जा रहा है।।


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