यूपी में बिल्डिंग नियमों में बड़ा बदलाव! | एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल्स

टेन न्यूज नेटवर्क

Lucknow/Noida News (19 अप्रैल 2026): उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों (Industrial Development Authorities) के लिए बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। Invest UP द्वारा Draft Unified Regulations for Industrial Development Authorities (IDAs) of Uttar Pradesh, 2026 को सार्वजनिक सुझाव (Public Consultation) के लिए जारी कर दिया गया है। इस मसौदे के लागू होने के बाद प्रदेश के सभी औद्योगिक प्राधिकरणों में भवन निर्माण से जुड़े नियमों को एक समान किया जाएगा।

जारी सार्वजनिक सूचना (Public Notice) के अनुसार यह नई यूनिफाइड बिल्डिंग रेगुलेशन (Unified Building Regulations) प्रदेश के सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों जैसे नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority), ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority), यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA), गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA), बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA), यूपीएसआईडीए (UPSID A) और यूपीईआईडीए (UPEIDA) सहित भविष्य में बनने वाले सभी औद्योगिक प्राधिकरणों पर लागू होंगे।

सरकार ने इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले उद्योगों (Industries), डेवलपर्स (Developers), विशेषज्ञों (Experts), निवेशकों (Investors) और आम नागरिकों (Public Stakeholders) से सुझाव मांगे हैं। अधिकारियों के अनुसार इन सुझावों के आधार पर नियमों को और मजबूत तथा व्यावहारिक बनाया जाएगा, जिससे औद्योगिक विकास (Industrial Development) को गति मिल सके।

इस संबंध में सरकार ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक लोग प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपनी राय और सुझाव ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक लिंक https://niveshmitra.up.nic.in/PolicyComment.aspx जारी किया गया है।

प्रदेश सरकार ने सभी हितधारकों से अपील की है कि वे इस ड्राफ्ट का अध्ययन कर अपने सुझाव दें ताकि औद्योगिक विकास को और अधिक पारदर्शी (Transparent) और सुव्यवस्थित (Structured) बनाया जा सके।


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