National News (17 April 2026): कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रायबरेली थाने को निर्देश दिया है कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की अदालत के इस आदेश के बाद अब इस पूरे मामले ने सियासी के साथ-साथ कानूनी रूप से भी गंभीर रूप ले लिया है।
यह पूरा विवाद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा है। याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास भारत के अलावा ब्रिटेन की नागरिकता भी है। भारतीय कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक साथ दो देशों की नागरिकता नहीं रख सकता। ऐसे में यदि यह आरोप सही पाया जाता है, तो उनके सांसद बनने की वैधता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं।
दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनाव में राय बरेली से सांसद चुने जाने के बाद यह मामला और ज्यादा चर्चा में आया। याचिका में कहा गया कि यदि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, तो उनका चुनाव लड़ना और संसद सदस्य बनना नियमों के खिलाफ है। इसी आधार पर कोर्ट से FIR दर्ज करने और मामले की जांच की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस मांग को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें इस मामले की जांच CBI को सौंपने की बात कही गई थी। कोर्ट ने माना कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच जरूरी है। साथ ही रायबरेली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू करें।
अब इस मामले में आगे की कार्रवाई CBI के हाथों में होगी, जो यह जांच करेगी कि राहुल गांधी के पास वास्तव में ब्रिटिश नागरिकता है या नहीं। इस बीच याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की अनुमति से कुछ अहम दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए, जिनके आधार पर यह फैसला आया। आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तरों पर बड़ी बहस का विषय बना रह सकता है।
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