गौतमबुद्ध नगर में श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 203 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू
टेन न्यूज नेटवर्क
Greater Noida News (17/04/2026): गौतमबुद्ध नगर में श्रम कानूनों के उल्लंघन को लेकर श्रम विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जिले में 24 कारखानों से जुड़े 203 संविदाकारों के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण, वसूली और ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि, हाल ही में श्रमिकों के आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ की घटनाओं में कुछ संविदाकारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि कई संविदाकार श्रम कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे और श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया।
इसी के चलते विभाग ने संबंधित संविदाकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 1 करोड़ 16 लाख 5 हजार 67 रुपये की राशि श्रमिकों को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
अधिकारियों के अनुसार, जिन संविदाकारों ने नियमों का उल्लंघन किया है, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, बकाया राशि की वसूली की जाएगी और संबंधित फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही अन्य संदिग्ध संविदाकारों की पहचान का कार्य भी जारी है और उनके खिलाफ भी जल्द कठोर कदम उठाए जाएंगे।
वेतन वृद्धि के मुद्दे पर जानकारी देते हुए अपर श्रमायुक्त ने बताया कि शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के बाद गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में 74 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं और इसका भुगतान मई 2026 की 7 से 10 तारीख के बीच किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि, यह वृद्धि संविदा और स्थायी दोनों प्रकार के श्रमिकों पर समान रूप से लागू होगी। साथ ही कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ और ईएसआई के अलावा किसी अन्य प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं होगी। यदि कहीं ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
श्रमिकों के हितों को लेकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्हें नियमानुसार ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से, बोनस और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाना अनिवार्य है। वेतन का समय पर भुगतान न करने या कम भुगतान करने वाले संविदाकारों के खिलाफ वसूली के साथ-साथ लाइसेंस निरस्तीकरण और ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, यदि कोई संविदाकार अपने श्रमिकों को भुगतान करने में विफल रहता है, तो संबंधित मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन दायर करने की भी तैयारी की जा रही है। श्रम विभाग की इस कार्रवाई को जिले में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और औद्योगिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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