National News (15 April 2026): कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा ने शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले ने राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर नया मोड़ ले लिया है।
दरअसल, विवाद की शुरुआत 5 अप्रैल को तब हुई जब पवन खेड़ा ने रिंकी भुइयां सरमा पर तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद असम में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद खेड़ा ने राहत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी। हालांकि, इस फैसले को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर अब शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चांदुरकर शामिल हैं, ने पवन खेड़ा और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की है। फिलहाल, कोर्ट का यह अंतरिम आदेश पवन खेड़ा के लिए कानूनी रूप से बड़ा झटका माना जा रहा है।
असम सरकार की ओर से पेश होते हुए तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी कि पवन खेड़ा की याचिका में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि तेलंगाना हाईकोर्ट का इस मामले में अधिकार क्षेत्र कैसे बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि मामले में दर्ज एक अपराध के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो इसे गंभीर बनाता है।
सुनवाई के दौरान ‘फोरम-शॉपिंग’ का मुद्दा भी उठा, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि खेड़ा की ओर से यह तर्क दिया गया कि उनकी पत्नी हैदराबाद में रहती हैं, लेकिन आधार कार्ड के अनुसार उनका निवास दिल्ली में है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की दलीलों को स्वीकार किया गया, तो कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी संपत्ति लेकर अपनी पसंद के कोर्ट से अग्रिम जमानत मांग सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ‘प्रिया इंदोरिया’ मामले का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति को अदालत पहले ही गलत ठहरा चुकी है।।
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