New Delhi News (15 April 2026): दिल्ली पुलिस में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने जिलों के डीसीपी को अपनी टीम खुद चुनने की पूरी आजादी दे दी है। अब डीसीपी इंस्पेक्टर लेवल से लेकर सिपाही तक की तैनाती जिले की किसी भी यूनिट में कर सकेंगे। पहले यह अधिकार सीमित था और डीसीपी केवल कॉन्स्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक ही बदलाव कर सकते थे, लेकिन अब इस नए फैसले से उनकी भूमिका और प्रभाव दोनों बढ़ गए हैं।
इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य डीसीपी को अपने जिले में बेहतर तरीके से कानून-व्यवस्था संभालने का अवसर देना है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जब जिले की कमान किसी अधिकारी को दी जाती है, तो उसे अपनी टीम चुनने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। इससे वह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर और अन्य संवेदनशील मामलों को अपने भरोसेमंद स्टाफ के साथ ज्यादा प्रभावी ढंग से संभाल पाएगा।
इस संबंध में एक नया स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें डीसीपी, डीसीपी-1 और डीसीपी-2 की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं। जिले का ओवरऑल इंचार्ज डीसीपी होगा और एडिशनल डीसीपी उसकी सहायता करेंगे। साथ ही जिला स्तर पर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड (PEB) का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता डीसीपी करेंगे और एडिशनल डीसीपी इसके सदस्य होंगे। यह बोर्ड अब सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की पोस्टिंग और ट्रांसफर के फैसले ले सकेगा।
पहले की व्यवस्था में इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की पोस्टिंग का अधिकार डीसीपी के पास नहीं था। फरवरी 2022 में जारी पुराने आदेश के तहत इंस्पेक्टरों की तैनाती के लिए अलग से बोर्ड बनाया जाता था, जिसकी अध्यक्षता जोन के स्पेशल कमिश्नर करते थे। ऐसे में जिले के डीसीपी के पास अपने अधीनस्थ इंस्पेक्टरों को हटाने या नियुक्त करने की शक्ति नहीं होती थी, जिससे उनकी कार्यक्षमता पर असर पड़ता था।
नए आदेश के लागू होने के बाद डीसीपी की पकड़ अब जिले में और मजबूत हो जाएगी। वह स्पेशल स्टाफ, स्पेशल टास्क फोर्स, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड, एंटी नारकोटिक्स सेल, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट, महिला सेल और पब्लिक ग्रीवांस सेल जैसी महत्वपूर्ण यूनिट्स में अपने भरोसेमंद अधिकारियों को तैनात कर सकेंगे। इससे न केवल कामकाज में पारदर्शिता आएगी, बल्कि जवाबदेही भी तय होगी और पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।
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