श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला: बिना कारण नौकरी नहीं जाएगी, ओवरटाइम का दुगना भुगतान
टेन न्यूज नेटवर्क
NOIDA News (12 अप्रैल 2026): जनपद गौतमबुद्धनगर में औद्योगिक शांति (Industrial Peace) और सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी (District Magistrate) की अध्यक्षता में सेक्टर-27 स्थित कार्यालय सभागार में सेवायोजकों और कारखाना प्रबंधकों (Factory Management) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान श्रमिकों (Workers) के हितों को ध्यान में रखते हुए कई अहम निर्णय लिए गए और शासन की गाइडलाइंस (Government Guidelines) का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों को प्रत्येक कंपनी के नोटिस बोर्ड (Notice Board) पर अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाए, ताकि श्रमिकों में किसी प्रकार की भ्रम या आशंका की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि किसी भी श्रमिक को अनावश्यक रूप से सेवा से नहीं निकाला जाएगा और यदि ओवरटाइम कराया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर (Double Overtime Payment) से किया जाएगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश (Weekly Off) अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। यदि रविवार को कार्य कराया जाता है तो उसका भुगतान भी दुगनी दर से किया जाएगा। इसके अलावा सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस (Bonus Payment) अधिकतम 30 नवंबर तक उनके बैंक खातों में जमा कराया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कारखाने में यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति (Internal Complaints Committee) गठित करने के निर्देश दिए, जिसकी अध्यक्ष महिला होगी। साथ ही शिकायत पेटी (Complaint Box) की स्थापना कर श्रमिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने पर जोर दिया गया।
निर्देशों के अनुसार सभी श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह की 10 तारीख तक एकमुश्त भुगतान किया जाएगा और वेतन पर्ची (Salary Slip) देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आंदोलन में शामिल किसी भी श्रमिक या प्रतिनिधि के खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित वेतन वृद्धि (Salary Hike) को प्रभावी तिथि से लागू करने के भी निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि सभी कारखानों के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे (CCTV Surveillance) सक्रिय रखे जाएं और श्रमिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर तत्काल जिला प्रशासन को सूचना दी जाए। संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमित निरीक्षण (Inspection) कर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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