दिल्ली में सस्ते आवास का बड़ा रास्ता खुला, 207 वर्ग किमी क्षेत्र में होगा ट्रांजिट-लिंक्ड विकास
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (07 April a026): दिल्ली-एनसीआर में सस्ते आवास और बेहतर शहरी जीवन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) और शुल्क विनियम, 2026 को लागू किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यह नीति Delhi Master Plan 2021 की अवधारणा पर आधारित है। इसका उद्देश्य मेट्रो कॉरिडोर के साथ योजनाबद्ध, टिकाऊ और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े आवासीय विकास को बढ़ावा देना है, जिससे लोगों की पहुंच आसान हो और बड़े स्तर पर किफायती घर उपलब्ध हो सकें।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उठाया गया एक परिवर्तनकारी निर्णय है। इसके जरिए दिल्ली को एक आधुनिक, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह नीति न केवल शहरी अवसंरचना को मजबूत करेगी बल्कि विरासत और विकास के बीच संतुलन भी स्थापित करेगी।
वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि टीओडी नीति के तहत मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के 500 मीटर के दायरे में उच्च घनत्व और मिश्रित उपयोग वाले विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति के लागू होने से करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास और पुनर्विकास का रास्ता खुलेगा, जिससे सस्ते आवास, बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाजनक जीवन शैली को बढ़ावा मिलेगा।
नई नीति की खास बात यह है कि इसमें पहले से छूटे हुए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। 207 वर्ग किलोमीटर के इस दायरे में से लगभग 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जिसमें भूमि पूलिंग क्षेत्र, कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र और अनधिकृत कॉलोनियां शामिल हैं अब पहली बार टीओडी के तहत लाए गए हैं। इससे उन इलाकों में भी योजनाबद्ध विकास संभव होगा जहां अब तक संरचित शहरी विकास नहीं हो पाया था।
इस नीति में लचीलापन रखते हुए चालू और प्रस्तावित मेट्रो तथा आरआरटीएस कॉरिडोर के साथ विकास की अनुमति दी गई है। इससे भविष्य में बनने वाले ट्रांजिट नेटवर्क के साथ-साथ नए आवास और बुनियादी ढांचे का निर्माण भी समानांतर रूप से किया जा सकेगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि मेट्रो यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा के साथ उच्च जीवन स्तर मिलेगा।
टीओडी नीति के तहत छोटे भूखंडों को भी विकास के दायरे में लाया गया है। अब 2000 वर्ग मीटर के भूखंडों पर भी विकास संभव होगा, जबकि पहले यह सीमा काफी अधिक थी। 2000 वर्ग मीटर या उससे बड़े भूखंडों पर 18 मीटर चौड़ी सड़क के साथ अधिकतम 500 एफएआर (Floor Area Ratio) की अनुमति दी गई है। इसमें से 65% क्षेत्र आवासीय उपयोग के लिए अनिवार्य किया गया है, जिसमें 100 वर्ग मीटर तक के छोटे फ्लैट शामिल होंगे, ताकि आम लोगों के लिए किफायती घर उपलब्ध कराए जा सकें।
शेष 35% एफएआर का उपयोग वाणिज्यिक और अन्य सुविधाओं के लिए किया जाएगा। इसमें 10% हिस्सा स्थानीय सुविधाओं के विकास के लिए और 25% हिस्सा बड़े आवास, कार्यालय, गेस्ट हाउस और स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए रखा गया है। साथ ही, पैदल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए भूमिगत और ऊंचे वॉकवे बनाए जाएंगे, जो मेट्रो स्टेशनों से सीधे जुड़ेंगे। सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक क्षेत्रों में भी अतिरिक्त एफएआर देकर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
व्यापार करने में सुगमता (EoDB) को ध्यान में रखते हुए इस नीति में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नोड-आधारित प्रणाली को खत्म कर कॉरिडोर-आधारित मॉडल अपनाया गया है और स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाते हुए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। अब डेवलपर्स को अलग-अलग एजेंसियों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक ही स्थान पर सभी स्वीकृतियां मिलेंगी। साथ ही, विभिन्न शुल्कों को मिलाकर एकल टीओडी शुल्क लागू किया गया है, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहे।।
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