जेवर के नीमका गांव में अधिग्रहित भूमि पर अवैध निर्माण का मामला, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

टेन न्यूज नेटवर्क

Greater Noida News (05/04/2026): ग्रेटर नोएडा के जेवर कोतवाली क्षेत्र में अधिग्रहित सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने प्रतिबंधित भूमि पर नियमों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य शुरू कराया, जो कि कानूनी रूप से अवैध माना जाता है।

यह मामला जेवर क्षेत्र के नीमका गांव का है, जहां पहले से अधिग्रहित जमीन पर निर्माण गतिविधियां चल रही थीं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस भूमि पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11(4) लागू है, जिसके तहत अधिग्रहण प्रक्रिया के बाद किसी भी प्रकार का नया निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित होता है।

इस संबंध में जेवर तहसील में तैनात लेखपाल धीरेंद्र कुमार और प्रदीप कुमार तोमर ने जेवर कोतवाली में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि संबंधित जमीन पहले ही सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है और इसके बावजूद वहां निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी बताया कि 29 मार्च को उसी निर्माणाधीन भवन में एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया था। निर्माण के दौरान डाला गया लेंटर अचानक गिर गया था। हालांकि उस समय मौके पर कोई मजदूर मौजूद नहीं था, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई। यदि उस समय मजदूर काम कर रहे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नगला हुकुम सिंह गांव निवासी दीपक नामक व्यक्ति इस निर्माण कार्य को करा रहा था। इसी आधार पर उसके खिलाफ अवैध निर्माण कराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जिस जमीन पर निर्माण हो रहा था, वह अनिल कुमार, ओम प्रकाश और बिशनपाल के नाम दर्ज बताई जा रही है। हालांकि निर्माण कार्य का संचालन दीपक द्वारा किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने उसे आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि अधिग्रहित जमीन पर निर्माण कार्य किसकी अनुमति से शुरू किया गया। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अधिग्रहित भूमि पर अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह के नियम उल्लंघन को रोका जा सके।


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