New Delhi News (05 April 2026): दिल्ली में शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिले को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए EWS/DG/CWSN श्रेणी के एडमिशन को लेकर विस्तृत सर्कुलर जारी कर दिया है। इस बार विभाग ने आवेदन से लेकर अंतिम दाखिले तक की पूरी प्रक्रिया को समयसीमा में बांध दिया है, ताकि अभिभावकों और छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।
एडमिशन प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन पहले ही 21 फरवरी से 23 मार्च 2026 तक लिए जा चुके हैं। अब 6 अप्रैल 2026 को पहला कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉट्स आयोजित किया जाएगा। चयनित छात्रों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचना भेजी जाएगी, जिसमें दस्तावेज सत्यापन की तारीख, समय और स्थान की पूरी जानकारी दी जाएगी।
दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 9 अप्रैल से 22 अप्रैल 2026 तक चलेगी, जिसे 29 जोनल टीमों द्वारा जिला स्तर पर पूरा किया जाएगा। ये टीमें जिला उप-शिक्षा निदेशक (DDE) के अधीन काम करेंगी। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कमी पाई जाएगी, उन्हें “डेफिसिएंसी मेमो” जारी किया जाएगा और 2 मई 2026 तक सुधार का अवसर दिया जाएगा। वहीं, जो उम्मीदवार तय समय पर सत्यापन के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें 23 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अंतिम मौका मिलेगा।
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 मई से 6 मई 2026 के बीच अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे। यदि कोई अभिभावक इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह 7 मई से 12 मई के बीच जिला एडमिशन मॉनिटरिंग कमेटी (DAMC) में अपील कर सकता है। DAMC द्वारा 13 मई से 16 मई के बीच इन अपीलों पर अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा, जिसे अंतिम माना जाएगा।
सर्कुलर के अनुसार, जिन छात्रों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे, उन्हें 9 अप्रैल से 20 मई 2026 के बीच अपने आवंटित स्कूलों में दाखिला लेना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि स्कूल चयनित छात्रों से दोबारा किसी प्रकार के दस्तावेज या सत्यापन की मांग नहीं कर सकते। ऐसा करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एडमिशन के लिए जरूरी दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (5 लाख रुपए से कम)/BPL/AAY राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, OBC के लिए नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण और CWSN श्रेणी के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र शामिल हैं। साथ ही विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्कूल RTE Act 2009 या DSEAR Act 1973 के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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