दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला: कोर्ट बहिष्कार पर क्यों अड़े वकील
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (03 April 2026): दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन ने 2 अप्रैल को जारी अपने नोटिस में साफ कहा कि 4 अप्रैल से यह निर्णय लागू किया जाएगा। इस फैसले के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में शनिवार को होने वाली कार्यवाही प्रभावित हो सकती है।
बार एसोसिएशन ने अपने नोटिस में बताया कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है और इसका उद्देश्य वकीलों की व्यावहारिक समस्याओं को सामने लाना है। वकीलों का कहना है कि शनिवार को कोर्ट खुलने के फैसले से उनके कामकाज पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिसे लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ था।
दरअसल, 15 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह तय किया था कि हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को भी कोर्ट में नियमित न्यायिक कार्य होंगे। इससे पहले आमतौर पर शनिवार को सुनवाई नहीं होती थी, केवल कुछ विशेष मामलों में ही कार्यवाही होती थी।
बार एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कई बार हाईकोर्ट प्रशासन को प्रतिवेदन दिया, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी वजह से अब वकीलों ने विरोध का रास्ता अपनाते हुए न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का निर्णय लिया है।
वकीलों का तर्क है कि शनिवार को कोर्ट खुलने से उनके पेशेवर शेड्यूल पर असर पड़ रहा है। उन्हें ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन और अन्य अदालतों में काम करने में दिक्कत हो रही है, साथ ही केस की तैयारी और मुवक्किलों से मिलने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यह फैसला वकीलों की कार्यक्षमता और संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है।
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