New Delhi News (01/04/2026): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार (30 मार्च) को लोकसभा में स्पष्ट किया कि बैंक अपने ग्राहकों के बैंक लॉकर (Bank Locker) में रखे गए सामान की जानकारी न तो ले सकते हैं और न ही उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना बैंकिंग नियमों और गोपनीयता मानकों का उल्लंघन होगा।
लोकसभा (Lok Sabha) के प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद नामदेव दसराम किरसान द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया कि लॉकर में रखे सामान के आधार पर अलग-अलग बीमा कवर देना संभव नहीं है।
सीतारमण ने बताया कि मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि बैंक लॉकर में रखे सामान को किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो बैंक ग्राहकों को लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक का मुआवजा देते हैं।
उन्होंने कहा कि यह तय मुआवजा व्यवस्था इसलिए लागू है क्योंकि बैंक लॉकर में रखी वस्तुओं की जानकारी नहीं रखते और ग्राहकों से ऐसी जानकारी मांगना बैंकिंग गोपनीयता नियमों के खिलाफ है। इसी कारण वस्तुओं का अलग-अलग मूल्यांकन या बीमा कवर देना संभव नहीं है।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यदि अलग-अलग बीमा कवर की मांग की जाती है, तो इसके लिए ग्राहकों को लॉकर में रखी वस्तुओं का खुलासा करना होगा, जो मौजूदा बैंकिंग नियमों के अनुरूप नहीं है।
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