New Delhi News (24 March 2026): धर्मांतरण और अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अदालत ने कहा है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को SC का लाभ नहीं मिल सकता। यह फैसला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व निर्णय को बरकरार रखते हुए सुनाया गया है, जिससे इस मुद्दे पर कानूनी स्थिति और भी स्पष्ट हो गई है।
न्यायमूर्ति पी.के. मिश्र और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से ईसाई धर्म अपनाता है और उसका पालन करता है, तो वह अनुसूचित जाति समुदाय का हिस्सा नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि धार्मिक पहचान बदलने के साथ ही संबंधित संवैधानिक लाभ स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
कोर्ट ने अपने फैसले में 1950 के राष्ट्रपति आदेश के क्लॉज-3 का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग ही SC श्रेणी में आ सकते हैं। अदालत के अनुसार यह प्रावधान पूर्ण (absolute) है और इसमें किसी प्रकार की छूट या अपवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। फैसले में यह भी सामने आया कि संबंधित व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से ईसाई धर्म का सक्रिय रूप से पालन कर रहा था, यहां तक कि वह धार्मिक गतिविधियों में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा था। ऐसे स्पष्ट साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि वह अब SC समुदाय का हिस्सा नहीं रह गया है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति एक साथ दो धार्मिक पहचान नहीं रख सकता। यदि कोई व्यक्ति एक धर्म को अपनाता है, तो वह दूसरे धर्म से जुड़े आरक्षण या कानूनी लाभ का दावा नहीं कर सकता। यह दोहरा लाभ कानून के तहत मान्य नहीं है और इसे रोकना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति दोबारा अपने मूल धर्म में लौटने का दावा करता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि उसने वास्तव में पुनः उसी धर्म को अपनाया है, समाज ने उसे स्वीकार किया है और वह सामाजिक रूप से उसी समुदाय का हिस्सा बन चुका है। बिना इन शर्तों के SC दर्जा बहाल नहीं किया जा सकता, और कोई भी राज्य या कानून इस संवैधानिक प्रावधान को बदल नहीं सकता।।
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