New Delhi News (19/03/2026): राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2022-23 से 2024-25 के दौरान बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी के रूप में करीब ₹19,000 करोड़ की वसूली की है। इस राशि का बड़ा हिस्सा उन खाताधारकों से वसूला गया, जो अपने खाते में निर्धारित न्यूनतम राशि बनाए रखने में असमर्थ रहे।
आंकड़ों के मुताबिक, इस कुल वसूली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग ₹8,000 करोड़ और निजी बैंकों ने करीब ₹11,000 करोड़ की पेनल्टी वसूली है।
इस मुद्दे को उठाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि यह वसूली मुख्य रूप से गरीब और सीमित आय वाले लोगों पर बोझ बन रही है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक मजदूर जो किसी तरह ₹6,000 अपने खाते में जमा करता है, वह जरूरत पड़ने पर ₹2,000 निकालता है। इसके बाद उसका बैलेंस ₹4,000 रह जाता है, जो निर्धारित न्यूनतम ₹5,000 से कम होता है। ऐसी स्थिति में बैंक हर महीने पेनल्टी काटते रहते हैं, जिससे उसकी बची हुई राशि और कम हो जाती है।
उन्होंने कहा कि बैंक खाते जहां वित्तीय सुरक्षा का माध्यम होने चाहिए, वहीं यह व्यवस्था कई लोगों के लिए वित्तीय तनाव का कारण बन रही है। इसके साथ ही, बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले ₹50 से ₹600 तक के मासिक शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी भी वसूला जाता है, जिससे खाताधारकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
राघव चड्ढा ने सरकार से मांग की है कि न्यूनतम औसत बैलेंस (MAB) से जुड़े इन शुल्कों को पूरी तरह समाप्त किया जाए, ताकि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने में राहत मिल सके।
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