New Delhi News (17 मार्च 2026): भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का राज्यसभा (Rajya Sabha) कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब उनकी नियुक्ति और पूरे कार्यकाल को लेकर नई बहस छिड़ गई है। रंजन गोगोई को भारत की संसद के उच्च सदन में मनोनीत सदस्य (Nominated Member) के रूप में भेजा गया था, लेकिन उनका यह सफर अब कई गंभीर सवालों के घेरे में है।
सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पद से रिटायर होने के महज चार महीने बाद उनका राज्यसभा पहुंचना क्या न्यायपालिका (Judiciary) की निष्पक्षता (Impartiality) पर सवाल नहीं खड़ा करता? विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की नियुक्तियां न्यायपालिका और कार्यपालिका (Executive) के बीच दूरी (Separation of Powers) की भावना को कमजोर कर सकती हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके छह साल (Six Years) के कार्यकाल के दौरान राज्यसभा में उनकी उपस्थिति (Attendance) लगभग 53% रही। साथ ही, उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी सवाल नहीं पूछा और केवल एक बार ही बहस (Debate) में हिस्सा लिया। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद उनकी सक्रियता (Performance) पर भी सवाल उठ रहे हैं।
यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे एक बड़ा संदेश जाता है कि क्या उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक भूमिकाएं तय हो रही हैं। इससे आम जनता के बीच न्यायपालिका की विश्वसनीयता (Credibility) को लेकर संदेह पैदा हो सकता है।
हालांकि, इस मुद्दे पर अलग-अलग राय भी सामने आ रही हैं, लेकिन यह तय है कि रंजन गोगोई का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने के बाद अब यह बहस और तेज हो गई है कि क्या इस तरह की नियुक्तियां लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के अनुरूप हैं या नहीं।।
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