Uttam Nagar Case: आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (11 March 2026): दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन 26 वर्षीय युवक तरुण भुटोलिया की हत्या के मामले में नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए नगर निगम को निर्देश दिया है कि आरोपियों के घरों पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई अस्थायी रूप से रोक दी जाए। अदालत के इस आदेश के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मंगलवार शाम 4 बजे से बुधवार सुबह 10:30 बजे तक किसी भी तरह की बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक संबंधित अधिकारियों को किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना होगा।
दरअसल, आरोपियों के परिजनों ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शहनाज और जरीना नाम की महिलाओं ने याचिका दाखिल कर अपने घरों को गिराए जाने से सुरक्षा की मांग की है। शहनाज, सोहेल और अयान की मां हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर चुकी है, जबकि जरीना सह-आरोपी इमरान उर्फ बंटी की मां बताई जा रही हैं।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। उनका आरोप है कि 8 मार्च को एक आरोपी से जुड़े मकान के ‘अवैध हिस्से’ को गिरा दिया गया और अब उनके घरों को भी सजा के तौर पर गिराए जाने की आशंका है।
जरीना ने अपनी याचिका में यह भी दावा किया कि जिस घर को गिराया गया वह किसी सरकारी जमीन या सड़क पर नहीं बना था। आसपास कई अन्य मकान भी बने हुए हैं, लेकिन केवल एक ही मकान को निशाना बनाया गया, जिससे अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम कई वर्षों से उस संपत्ति पर टैक्स और बिजली बिल लेता रहा है।
याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि बिना नोटिस के मकान गिराना संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300A के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें किसी भी मकान को गिराने से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देने की बात कही गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
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