दिल्ली हाईकोर्ट: ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ पर 30 जनवरी को होगी सुनवाई

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (21 जनवरी 2025): दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की बहुप्रचारित ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ पर सुनवाई की तारीख 30 जनवरी को बरकरार रखा है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये देने का वादा किया गया है, बशर्ते पार्टी सत्ता में वापसी करे।

याचिकाकर्ता की जल्द सुनवाई की अपील खारिज

विजय कुमार नामक याचिकाकर्ता ने सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाने और शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने इस अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछली सुनवाई में तीन बार मामले पर चर्चा हुई थी, लेकिन याचिकाकर्ता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए।

जस्टिस सिंह ने टिप्पणी की, “तीन बार सुनवाई का अवसर दिया गया था। अब जल्दी सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता।” अदालत ने मामले को निर्धारित तारीख, 30 जनवरी, पर सुनने का निर्णय किया।

योजना के खिलाफ आरोप

याचिकाकर्ता विजय कुमार ने अदालत में दावा किया कि ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ झूठे वादों पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना मतदाताओं को लुभाने के लिए बनाई गई है, जबकि सरकार के पास इसे लागू करने का कोई ठोस आधार नहीं है।

कुमार ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार इस योजना के तहत पंजीकरण कर रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से मामले में हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि योजना से महिला मतदाताओं पर ‘गंभीर प्रभाव’ पड़ेगा।

अदालत का रुख

इससे पहले 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने इस याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए थे। जस्टिस ज्योति सिंह ने याचिकाकर्ता के वकील शिव शंकर पाराशर से पूछा, “यह चुनाव याचिका के रूप में स्वीकार्य कैसे है? आप इस पर जनहित याचिका दायर करें।” अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।

चुनावी राजनीति और आरोप-प्रत्यारोप

याचिकाकर्ता के आरोपों के बीच आप ने इस योजना को दिल्ली की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया है। पार्टी ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए बनाई गई है।

दूसरी ओर, भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने भी योजना को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इसे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कदम बताया।

30 जनवरी पर टिकी निगाहें

दिल्ली हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी को होगी। राजनीतिक दलों और याचिकाकर्ता के बीच यह विवाद चुनावी मौसम में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले में क्या निर्णय लेती है और इसका चुनावी माहौल पर क्या प्रभाव पड़ता है।।


प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : हिंदी न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।


Discover more from टेन न्यूज हिंदी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

टिप्पणियाँ बंद हैं।