होली से पहले चेतावनी: अवैध शराब से दूर रहें, बिना लाइसेंस पार्टी पड़ेगी भारी

टेन न्यूज नेटवर्क

Gautam Buddh Nagar News (23/02/2026): होली पर्व से पूर्व जनहित (Public Safety) को ध्यान में रखते हुए जिला आबकारी अधिकारी गौतमबुद्धनगर सुबोध कुमार ने अवैध शराब के सेवन को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध अड्डों से बिकने वाली खुली या शीशी में बंद शराब का सेवन किसी भी स्थिति में न किया जाए, क्योंकि ऐसी शराब में मिथाइल अल्कोहल (Methanol) की मिलावट होने की प्रबल संभावना रहती है, जो एक अत्यंत घातक विष है। इसके सेवन से व्यक्ति की आंखों की रोशनी जा सकती है और कई मामलों में मृत्यु तक हो सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की खुली शराब या पाउच में बंद शराब की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित (Prohibited) है। केवल अनुज्ञापित दुकानों से सील्ड और क्यूआर कोड युक्त शराब का ही उपभोग किया जाना सुरक्षित है। यदि कहीं अवैध शराब की बिक्री की सूचना प्राप्त होती है तो नागरिक तत्काल आबकारी विभाग को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय (Confidential) रखी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार का भय न रहे।

होली पर्व के दृष्टिगत उन्होंने जनपद के समस्त होटल, मैरिज हॉल और क्लब संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की पार्टी में मदिरा के सेवन या परोसने के लिए आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस (FL-11) प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस मदिरा पान अथवा परोसना दंडनीय अपराध (Punishable Offence) की श्रेणी में आता है। ऑकेजनल बार लाइसेंस के लिए https://excise.up.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बिना ऑकेजनल बार लाइसेंस के मदिरा पान या परोसने का कोई भी मामला संज्ञान में आता है, तो संबंधित होटल, मैरिज हॉल या क्लब संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई (Legal Action) सुनिश्चित की जाएगी।

अवैध शराब की बिक्री और निर्माण से संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण (Grievance Redressal) के लिए आबकारी विभाग द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 14405 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 से क्षेत्र-7 तक के मोबाइल नंबरों पर भी अवैध शराब से संबंधित सूचना दी जा सकती है।


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