New Delhi News (20 February 2026): डिजिटल पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच UPI धोखाधड़ी के मामलों में तेजी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय और संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था में आम लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
अदालत ने वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से विस्तृत जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि UPI फ्रॉड को रोकने और पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए स्पष्ट और एकरूप दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। कोर्ट ने पूछा है कि अब तक धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और पीड़ितों को राहत देने की मौजूदा व्यवस्था कितनी प्रभावी है।
याचिकाकर्ता पंकज निगम ने PIL में बताया कि फरवरी 2024 में ऑनलाइन किराए का अपार्टमेंट तलाशते समय उनसे 1.24 लाख रुपये की ठगी हुई थी। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद न तो रकम वापस मिली और न ही आरोपियों की पहचान साझा की गई। याचिका में कहा गया है कि डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ ही UPI आधारित वित्तीय अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हुई है, लेकिन पीड़ितों को समयबद्ध न्याय नहीं मिल पा रहा।
पिटीशन में यह भी मांग की गई है कि केवल फुल KYC वाले बैंक खातों को ही UPI प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए, ताकि फर्जी अकाउंट के जरिए होने वाले अपराधों पर रोक लगाई जा सके। साथ ही एक यूनिफाइड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म बनाने का सुझाव दिया गया है, जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पोर्टल को UPI ऐप्स, बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और टेलीकॉम कंपनियों से जोड़े, ताकि शिकायत दर्ज होते ही त्वरित कार्रवाई संभव हो सके।
याचिका में 10 लाख रुपये तक के UPI फ्रॉड मामलों को ई-जीरो FIR प्रणाली के तहत शामिल करने और गंभीर ऑनलाइन वित्तीय अपराधों में FIR के स्वत: पंजीकरण की मांग की गई है। साथ ही विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रक्रिया के कारण जांच में होने वाली देरी को दूर करने के लिए एक समान स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने पर जोर दिया गया है। अब अदालत के निर्देश के बाद केंद्र और संबंधित संस्थाओं के जवाब पर अगली सुनवाई में आगे की दिशा तय होगी।
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