New Delhi News (16 February 2026): दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की सज़ा पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि राहत पर विचार करते हुए रेस्पोंडेंट के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए गए हैं। इस आधार पर अदालत ने सज़ा पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया।
अदालत ने यह शर्त भी लगाई कि राजपाल यादव 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और उतनी ही राशि की एक श्योरिटी देंगे। इस आदेश के तहत वे 18 मार्च तक कस्टडी से बाहर रहेंगे। अगली सुनवाई में अदालत मामले पर दोबारा विचार करेगी और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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