फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिए ये बयान

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (12 फरवरी 2026): सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली फिल्म “घूसखोर पंडित” के मेकर्स को बड़ा झटका देते हुए फिल्म का टाइटल बदलने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी भी समुदाय को बदनाम करने या उसकी धार्मिक-सामाजिक भावनाओं को आहत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म के टाइटल और उसमें मौजूद किसी भी आपत्तिजनक सामग्री (Objectionable Content) से समाज के किसी वर्ग को अपमानित करना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को चेतावनी दी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) के अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है और इसका दुरुपयोग कर सामाजिक अशांति (Social Disturbance) फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, “आप किसी की बेइज्ज़ती क्यों करेंगे? यह नैतिकता और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। आर्टिकल 19(1)(a) आपको बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन इसके साथ उचित प्रतिबंध (Reasonable Restrictions) भी हैं। समाज के किसी भी हिस्से की बेइज्ज़ती नहीं होनी चाहिए।” कोर्ट ने निर्माताओं से पूछा कि वे फिल्म के लिए कौन-कौन से नए नाम सुझा रहे हैं और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा।

दरअसल, कोर्ट एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा था जिसमें फिल्म की रिलीज़ और स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म जाति और धर्म के आधार पर स्टीरियोटाइपिंग (Stereotyping) को बढ़ावा देती है और ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी तय की है और फिल्ममेकर्स को नए टाइटल व अन्य बदलावों के साथ एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है।


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