भारी घाटे में डूबे दिल्ली वित्तीय निगम पर सरकार ने जड़ा ताला

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (10 February 2026): दिल्ली सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक और वित्तीय फैसला लेते हुए ‘दिल्ली वित्तीय निगम’ (DFC) को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। लंबे समय से घाटे में चल रहे इस निगम को समाप्त करने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के आदेश पर इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि जनहित और खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए निगम को जारी रखना अब संभव नहीं है।

अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने डीएफसी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद इसे बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने 14 जनवरी 2026 को निर्णय संख्या 3294 के तहत इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 45 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने निगम के समापन का रास्ता साफ किया है।

अधिसूचना जारी होते ही दिल्ली वित्तीय निगम के सभी सामान्य परिचालन पर रोक लगा दी गई है। अब निगम किसी भी नए ऋण की स्वीकृति या वितरण नहीं कर सकेगा। इसका कार्य केवल बकाया राशि की वसूली, संपत्तियों के निपटान और देनदारियों के भुगतान तक सीमित रहेगा। निगम के निदेशक मंडल और प्रबंधन की सभी शक्तियां अब नई गठित ‘समापन समिति’ को सौंप दी गई हैं।

निगम को व्यवस्थित रूप से बंद करने के लिए एक उच्च स्तरीय समापन समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सचिव (वित्त) करेंगे। समिति में उद्योग, विधि और सेवा विभागों के सचिवों के साथ-साथ चंडीगढ़ प्रशासन और सिडबी (SIDBI) के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। यह समिति डीएफसी की संपत्तियों, बैंक बैलेंस और रिकॉर्ड को अपने नियंत्रण में लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत बकाया वसूली और देनदारियों के निपटान का काम करेगी।

कर्मचारियों के हितों को लेकर सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनके वेतन, पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य देय राशियों का निपटारा नियमों के अनुसार किया जाएगा। वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक, डीएफसी का ग्रॉस एनपीए 55.80 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, कुल संचित घाटा 42 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है और नेटवर्थ माइनस 15.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। अधिकारियों का कहना है कि निगम अब ‘सफेद हाथी’ बन चुका था, क्योंकि उसके पास 28 कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने तक के संसाधन नहीं बचे थे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपराज्यपाल एक और अधिसूचना जारी कर डीएफसी के अंतिम विघटन की घोषणा करेंगे।


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