तिहाड़ में राजपाल यादव ने किया सरेंडर, किस मामले में HC ने नहीं मिली राहत

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (06 February 2026): बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार शाम तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। एक्टर ने सरेंडर की समय-सीमा बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया।

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उनके मुवक्किल ने 50 लाख रुपये का इंतजाम कर लिया है और भुगतान के लिए एक हफ्ते का अतिरिक्त समय चाहिए। इस पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने साफ कहा कि पहले सरेंडर करना अनिवार्य है, तभी याचिका पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक दी गई राहत बार-बार दिए गए आश्वासनों के आधार पर थी।

यह मामला साल 2018 का है, जब कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अभिनेता ने उच्च अदालत में अपील की थी। जून 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगाई थी, लेकिन शर्त रखी थी कि वे शिकायतकर्ता के साथ समझौते की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।

विवाद दिल्ली की कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसने राजपाल यादव की कंपनी को फिल्म निर्माण के लिए धनराशि दी थी। समझौते की शर्तें पूरी न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अब सरेंडर के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।।


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