रेलवे की 20 साल पुरानी परंपरा खत्म: कर्मचारियों को अब नहीं मिलेंगे चांदी के सिक्के
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (30 January 2026): भारतीय रेलवे में 20 साल से चली आ रही है एक विशेष परंपरा खत्म हो गई है। रेलवे बोर्ड ने अपने सेवानिवृत अधिकारियों को विदाई उपहार के रूप में दिए जाने वाले गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल के चलन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। रेलवे ने मार्च 2006 में रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को लगभग 20 ग्राम वजन का स्वर्ण मढ़ा चांदी का सिक्का देने की शुरुआत की थी। हजारों ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें इन 20 वर्षों में चांदी के सिक्के बांटे गए। रेलवे बोर्ड की प्रधान कार्यकारी निदेशक रेणु शर्मा ने बुधवार (28 जनवरी 2026) को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया है।
दरअसल, भारतीय रेलवे में भोपाल मंडल में सामने आए नकली मेडल घोटाले के बाद रेलवे बोर्ड ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई उपहार के रूप में गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल देने की करीब 20 साल पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया है। यह फैसला 31 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, यानी इस तारीख या इसके बाद रिटायर होने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को यह मेडल नहीं मिलेगा।
रेलवे बोर्ड की प्रधान कार्यकारी निदेशक रेनू शर्मा ने बुधवार, 28 जनवरी 2026 को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रिटायर होने वाले रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को सोने की परत वाले चांदी के मेडल देने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। रेलवे बोर्ड का यह निर्णय पूरे रेलवे नेटवर्क पर लागू होगा।
गौरतलब है कि रेलवे ने मार्च 2006 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप लगभग 20 ग्राम वजन का स्वर्ण मढ़ा चांदी का सिक्का दिया जाता था। बीते करीब दो दशकों में हजारों रेलवे कर्मियों को यह मेडल विदाई उपहार के रूप में मिला, जिसे रेलवे सेवा और सम्मान की प्रतीक परंपरा माना जाता रहा है।
हालांकि, भोपाल मंडल में सामने आए मेडल घोटाले ने इस परंपरा पर सवाल खड़े कर दिए। जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि कई कर्मचारियों को दिए गए मेडल नकली थे और उनमें चांदी की मात्रा महज 0.23 प्रतिशत पाई गई। यानी जिन्हें चांदी का मेडल बताकर दिया गया, वे नाम मात्र के लिए भी चांदी के नहीं थे।
मामले के सामने आने के बाद रेलवे ने संबंधित सप्लायर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और उसे ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही रेलवे के पास मौजूद मौजूदा मेडल स्टॉक को अब रिटायरमेंट उपहार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें अन्य प्रशासनिक या वैकल्पिक कार्यों में उपयोग में लाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के अनुसार, यह नियम 31 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू माना जाएगा।।
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