New Delhi News (21 January 2026): दिल्ली-न्यूयॉर्क अंतरराष्ट्रीय उड़ान में यात्रियों को खराब सुविधाएं देने के मामले में एयर इंडिया (Air India) को बड़ा झटका लगा है। नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने विमान में टूटी सीटें, गंदे शौचालय, खराब भोजन और असंतोषजनक सेवा को गंभीर लापरवाही मानते हुए एयर इंडिया पर कुल 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश एक पिता-पुत्री द्वारा दायर याचिका पर सुनाया गया, जिसमें लंबी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान हुई परेशानियों का विस्तार से जिक्र किया गया था। आयोग ने माना कि यात्रियों को जिन सुविधाओं के लिए भुगतान किया गया था, वे उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गईं।
आयोग की अध्यक्ष पूनम चौधरी और सदस्य शेखर चंद्र की पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजे का हकदार है। आदेश के तहत एयर इंडिया को पिता और बेटी दोनों को 50-50 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने होंगे, जबकि 50 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के तौर पर अदा करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने साफ कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों से भारी शुल्क वसूला जाता है, ऐसे में बुनियादी सुविधाओं में कमी को किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता शैलेंद्र भटनागर ने बताया कि उन्होंने सितंबर 2023 में अपनी बेटी के साथ मेक माई ट्रिप के जरिए एयर इंडिया की दिल्ली-न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट के इकोनॉमी क्लास टिकट बुक किए थे। लंबी दूरी की इस यात्रा के दौरान उन्हें टूटी और असहज सीटें मिलीं, इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था और शौचालयों की हालत बेहद खराब थी। यात्रियों ने यह भी आरोप लगाया कि विमान के अंदर बदबू थी और भोजन व पेयजल की गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की थी।
शिकायत में यह भी कहा गया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद केबिन क्रू की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यात्रियों का कहना था कि न तो उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया गया और न ही वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इन कमियों के चलते पूरी यात्रा बेहद कष्टदायक रही, जिससे मानसिक तनाव और असुविधा का सामना करना पड़ा। इसी आधार पर उन्होंने टिकट राशि की वापसी और भारी मुआवजे की मांग की थी।
वहीं, एयर इंडिया ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि उड़ान से पहले विमान की नियमित तकनीकी जांच की गई थी और उसे संचालन के लिए पूरी तरह सुरक्षित पाया गया था। एयरलाइन ने यह भी तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने बिजनेस क्लास में अपग्रेड का अनुरोध किया था, जिसे सीटों की उपलब्धता न होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका। एयर इंडिया का कहना था कि शिकायतें इसी अनुरोध के खारिज होने के बाद सामने आईं और केबिन क्रू ने यात्रियों को वैकल्पिक सुविधाएं देने की कोशिश की थी।
हालांकि, आयोग ने एयर इंडिया के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि यात्रियों द्वारा पेश किए गए फोटोग्राफ और कानूनी नोटिस से साफ है कि सेवाओं में गंभीर कमी थी। आयोग ने यह भी नोट किया कि एयर इंडिया ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही सीटों व अन्य सुविधाओं की खराब स्थिति पर कोई ठोस सफाई दी। हालांकि यात्रियों द्वारा की गई पूरी टिकट राशि की वापसी की मांग यह कहकर खारिज कर दी गई कि उन्होंने यात्रा पूरी कर ली थी, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया कि एयरलाइंस की जिम्मेदारी है कि वे भुगतान करने वाले यात्रियों को सम्मानजनक और बुनियादी सुविधाएं जरूर उपलब्ध कराएं।।
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