टोल प्लाजा पर भुगतान को लेकर बड़ा खुलासा, गजट में दर्ज हैं स्पष्ट नियम फिर भी उड़ रही धज्जियां
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (19 January 2026): नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हवाले से सामने आई जानकारी में बताया गया है कि टोल प्लाजा पर फास्टैग से भुगतान न होने की स्थिति में वाहन चालकों के अधिकार और देय शुल्क को लेकर नियम पूरी तरह स्पष्ट हैं। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत के राजपत्र (The Gazette of India) के अनुसार, यह नियम आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं और सभी टोल प्लाजा पर लागू होते हैं। इसके बावजूद, जमीनी स्तर पर इन नियमों की अनदेखी किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
फास्टैग न होने पर दुगना शुल्क, लेकिन यूपीआई पर अलग नियम
दस्तावेज़ों में साफ तौर पर उल्लेख है कि यदि किसी वाहन पर फास्टैग नहीं लगा है या तकनीकी कारणों से फास्टैग से भुगतान नहीं हो पाता, तो टोल प्लाजा पर चालक से टोल शुल्क का दुगना भुगतान लिया जा सकता है। हालांकि, यदि वाहन चालक नगद के बजाय यूपीआई या अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करने का विकल्प चुनता है, तो उससे केवल निर्धारित टोल राशि का 1.25 गुना ही लिया जाना चाहिए। यह प्रावधान नियमों के तहत स्पष्ट रूप से दर्ज है।
यूपीआई से भुगतान में मनमानी पर बढ़े विवाद
अक्सर देखने में आ रहा है कि कई टोल प्लाजा पर कर्मचारी या तो यूपीआई से भुगतान स्वीकार नहीं करते या फिर यूपीआई के माध्यम से भी दुगनी राशि वसूल कर नगद रसीद थमा देते हैं। यही स्थिति वाहन चालकों और टोलकर्मियों के बीच विवाद और झगड़े का कारण बनती है। नियमों की जानकारी न होने के कारण अधिकांश चालक अतिरिक्त भुगतान करने को मजबूर हो जाते हैं, जबकि गजट में दर्ज नियम उनके पक्ष में हैं।
वाहन चालकों से अपील, दस्तावेज़ रखें साथ
नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे इन दो पन्नों के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ की प्रति निकालकर अपने वाहन में सुरक्षित रखें। आवश्यकता पड़ने पर टोल प्लाजा पर इन्हें दिखाकर अपने अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों की जानकारी और सही दस्तावेज़ ही टोल से जुड़े अनावश्यक विवादों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है।।


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