गरीब बच्चियों की शादी के लिए यूपी सरकार की “शादी अनुदान योजना”, लिए ऐसे करें अप्लाई

टेन न्यूज नेटवर्क

Gautam Buddha Nagar News (15/01/2026): जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्ध नगर लवेश कुमार सिसोदिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए “शादी अनुदान योजना” (Marriage Grant Scheme) संचालित की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी की पुत्री के विवाह पर शासन द्वारा 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि विवाह की तिथि से 90 दिन पहले से लेकर 90 दिन बाद तक पात्र अभ्यर्थी http://shadianudan.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) से होना आवश्यक है। विवाह की तिथि पर पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आवेदक परिवार (Applicant’s family) की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वृद्धावस्था, विकलांगता एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें केवल अपना पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर (Pension Registration Number) भरना होगा।

आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है। जिला सहकारी बैंक के खाते पीएफएमएस पोर्टल पर मान्य नहीं होंगे। आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, पुत्री की आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक का फोटो संलग्न करना आवश्यक है।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कक्ष संख्या–111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में संपर्क कर सकते हैं।।


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