तुर्कमान गेट डेमोलिशन पर मेयर राजा इकबाल का स्पष्ट संदेश: “हाई कोर्ट के आदेश का पालन, धार्मिक स्थल को नहीं छुआ”
टेन न्यूज नेटवर्क
Delhi News (07 जनवरी, 2026): तुर्कमान गेट के पास देर रात चली दिल्ली नगर निगम (MCD) की डेमोलिशन ड्राइव को लेकर उठे सवालों पर दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पूरी कार्रवाई माननीय हाई कोर्ट के आदेशों के तहत की गई है और इसका किसी भी धार्मिक स्थल से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि संबंधित भूमि का इतिहास वर्ष 1940 से जुड़ा है, जब लगभग 900 स्क्वायर मीटर जमीन एलएनडीओ द्वारा कब्रिस्तान के लिए दी गई थी, जिसके वैध दस्तावेज कमेटी के पास मौजूद हैं। समय के साथ वहां मस्जिद का निर्माण हुआ, लेकिन उसके साथ लगे रामलीला ग्राउंड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया, जहां अवैध निर्माण के तहत एक बैंक्वेट हॉल और अन्य सुविधाएं संचालित हो रही थीं।
मेयर ने कहा कि रामलीला ग्राउंड को अतिक्रमण मुक्त कराने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जिसमें संबंधित मैनेजमेंट कमेटी अपने दस्तावेजों के साथ अदालत में पेश हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि अवैध निर्माण हटाया जाए। उसी आदेश का पालन करते हुए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई की। उन्होंने दो टूक कहा कि अवैध निर्माण हटाना नगर निगम की संवैधानिक जिम्मेदारी है और भविष्य में भी जहां कहीं इस तरह का निर्माण होगा, वहां निगम कार्रवाई करता रहेगा।
डेमोलिशन ड्राइव आधी रात को किए जाने पर मेयर राजा इकबाल ने कहा कि यह रात या दिन का मुद्दा नहीं है, बल्कि सवाल सिर्फ इतना था कि अवैध निर्माण हटाया जाए, और वही किया गया। ड्राइव के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुई पत्थरबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ धार्मिक और राजनीतिक तत्व अपने-अपने एंगल से लोगों को गुमराह कर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नगर निगम का किसी तरह के राजनीतिक या धार्मिक एजेंडे से कोई लेना-देना नहीं है। निगम ने केवल हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया।
डेमोलिशन से पहले नोटिस दिए जाने के सवाल पर मेयर ने स्पष्ट किया कि जब कार्रवाई सीधे हाई कोर्ट के आदेश पर हो, तो उसकी पूरी कानूनी वैधता (Legality) पहले से ही सुनिश्चित होती है। मस्जिद को नुकसान पहुंचने की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजा इकबाल ने कहा कि लोगों में जानबूझकर भ्रम फैलाया गया, जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी धार्मिक स्थल को न तो छुआ गया और न ही नुकसान पहुंचाया गया। कार्रवाई सिर्फ उस अवैध निर्माण तक सीमित रही, जहां बैंक्वेट हॉल चल रहा था।
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